- आरोपी के विरुद्ध कोतवाली में धारा 420 भादवि. के तहत किया गया था अपराध पंजीबद्ध
- आरोपी द्वारा पुलिस विभाग में आरक्षक भर्ती कराने का झांसा देकर प्रार्थी एवं अन्य से 16 लाख रूपये का किया था धोखाधड़ी
धमतरी। थाना सिटी कोतवाली धमतरी में आवेदक तुलसी राम साहू एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठ कार्यालय के शिकायत आवेदन पत्र से आरोपी आकाश चन्द्राकर द्वारा पुलिस विभाग में आरक्षक भर्ती कराने का झांसा देकर प्रार्थी एवं अन्य से 16 लाख रूपये रकम लेकर धोखाधड़ी करना पाये जाने से धारा 420 भादवि० का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं अन्य पीड़ितों का कथन लेखबद्ध कर आरोपी द्वारा दिये गये इकरारनामा व चेक की छाया प्रतियां प्राप्त की गई।
आरोपी अपराध कायमी के बाद से लगातार फरार था जिस पर 5 हजार रूपये का ईनाम उद्घोषणा भी की गई थी।
जिसे अभिरक्षा में लेकर मेमोरण्डम कथन लिया गया जो पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी एवं अन्य लोगों से कुल 17 लाख 85 हजार रूपये रकम लेना स्वीकार किया जो आरोपी आकाश चन्द्राकर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपी का नाम- आकाश चन्द्राकर पिता ओमकार प्रसाद चन्द्राकर उम्र 33 वर्ष निवासी परसवानी थाना कोतवाली जिला महासमुंद, हाल श्यामनगर वार्ड नं. 52 शैलेन्द्र सिंह का मकान बोरसी जिला दुर्ग (छ.ग.)
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरी.राजेश मरई, उनि. लक्ष्मीकांत शुक्ला, प्रआर.दिनेश तुरकाने, आरक्षक कुलदीप राजपूत ,साजिद अली का विशेष योगदान रहा।
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