होम / अपराध / नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पूर्व रेंजर हीरालाल सेन सहित सहयोगी पत्रकार मुश्ताक कुरैशी गिरफ्तार, एक और आरोपी प्रदीप अभी भी फरार, पुलिस मामले में कर रही जांच…
अपराध
पूर्व रेंजर हीरालाल सेन सहित सहयोगी पत्रकार मुश्ताक कुरैशी आरोपी प्रदीप के विरुद्ध अपराध क्रमांक 132 / 24 धारा 363,366,376 (2) (ढ़), 34 भादवि पॉक्सो एक्ट की धारा 04,06 के तहत अपराध किया गया दर्ज
पीड़िता के लिखित शिकायत के आधार पर पूरा मामला 2019 का बताया जा रहा है
एमसीबी / पोड़ी। एमसीबी जिले के पोंडी थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में रिटायर रेंजर हीरालाल सेन व सहयोगी एक पत्रकार मुश्ताक कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.वहीं मामले में एक आरोपी जो नाबालिग का रिश्तेदार बताया जा रहा है वह अभी फरार है। जानकारी के अनुसार 2019 में पीड़िता जब नाबालिग थी तो नौकरी लगाने का झांसा देकर नाबालिग को मनेन्द्रगढ़ बुलाया गया था. वहां से आरोपीगण नाबालिग को लेकर बैकुंठपुर गये जहां पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था। मामले में पुलिस जांच कर रही है। पूरा मामला इस प्रकार है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका रुचिका चक्रधारी पिता रामप्रसाद चक्रधारी उम्र 23 वर्ष सा० सोनबरसा थाना पोड़ी की दिनांक 19.09.24 को थाना पोड़ी उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके मौसा का लड़का प्रदीप चक्रधारी तथा उसका दोस्त पोड़ी निवासी तथाकथित पत्रकार मुश्ताक कुरैशी वन विभाग में नौकरी लगाने का प्रलोभन देकर वन विभाग के अधिकारी से मिलाने का झांसा देकर इसे दिनांक 06.01.2019 को फोन कर मनेन्द्रगढ़ बुलाये और पीड़िता के मनेन्द्रगढ़ पंहुचने पर प्रदीप तथा मुश्ताक कुरैशी इसे वन विभाग के अधिकारी हीरालाल सेन से मिलवाए और हीरालाल सेन के महेन्द्रा मेराजो कार में बैठाकर बैकुण्ठपुर ले गए। जहां झुमका बांध के पास के एक कमरे में ले जाकर प्रदीप और मुश्ताक इसे और हीरालाल सेन को कमरे में छोड़कर कमरा बंद कर चले गये। हीरालाल सेन वहां पर पीड़िता के साथ उसे नाबालिग जानते हुए उसके मर्जी के विरुद्ध गलत काम (बलात्कार) कर उसका मोबाइल से विडियो बना लिया। उसके बाद लगातार विडियो वायरल करने का धमकी देकर अलग अलग स्थानों इसके साथ जबरन बुलाकर बलात्कार किया।अंतिम बार हीरालाल सेन 11.06.2024 को बैकुण्ठपुर में बुलाकर एक कमरे में पीड़िता का बलात्कार किया शिकायत किए जाने रिपार्ट पर थाना पोड़ी में अपराध क्रमांक 132 / 24 धारा 363,366,376 (2) (ढ़), 34 भादवि पॉक्सो एक्ट की धारा 04,06 का कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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