दुर्ग कोतवाली पुलिस की कार्यवाही
डीजे संचालको के विरूद्ध कोलाहाल अधिनियम एवं एम.व्ही. एक्ट के तहत् कार्यवाही,
वाहन एवं डीजे पर राजसात की कार्यवाही की जाती है
दुर्ग। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन एवम निर्देशन में, एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिषेक झा, तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन (भापुसे) के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव थाना सिटी कोतवाली दुर्ग के नेतृत्व में शांति समिति, वार्ड पार्षद, गणेश समिति एवं डीजे संचालकों को पूर्व में मीटिंग लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश एवं जिला कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देशो से अवगत करा कर निर्देशित किया गया था एवं चलित वाहन में डीजे नहीं बजाने के संबंध में आदेशित किया गया था।
आज सोमवार को डीजे संचालक मोह. अशरफ सरीफ पिता मोह. अलीमुद्दीन सरीफ उम्र 36 साल निवासी भोईपारा आपापुरा दुर्ग थाना व जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा रामनगर दुर्ग में वाहन में डीजे बजाया जा रहा था। जिसे दुर्ग पुलिस के द्वारा जाकर बंद कराया गया। बाद डीजे वाहन क्रमांक CG 07 CA 8357, 04 टॉप, 02 बेस (बॉक्स), 02 एम्प्लीफायर, 01 स्टेपलाईजर, 01 मिक्सर, 02 बाईट को जप्त कर थाना लाया गया एवं डीजे संचालक वसीम खान पिता कादर खान उम्र 29 साल निवासी संतोषी नगर रायपुर (छ.ग.) द्वारा जामा मस्जिद दुर्ग के पास वाहन में डीजे बजाया जा रहा था जिसे दुर्ग पुलिस के द्वारा जाकर बंद कराया गया । डीजे वाहन क्रमांक CG 04 MF 9240, 04 टॉप (बॉक्स), 01 जनरेटर, 01 स्टेपलाईजर को जप्त कर थाना लाया गया और दोनो डीजे संचालको के विरूद्ध छ.ग. कोलाहल अधिनियम 1985 की थारा 04, 05, 15 एवं एम. व्ही. एक्ट की धारा 194 (1ए), 66/192ए(1) के
तहत् कार्यवाही की गई। इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय दुर्ग में पेश किया जाता है। डीजे बजाकर उपद्रव करने वाले लोगो को चिन्हाकिंत कर पृथक से नोटिस भेजकर अग्रीम कार्यवाही की जाती।
अपील- जिला दुर्ग पुलिस द्वारा आमजनो से अपील की जाती है कि किसी भी कार्यक्रम में डीजे का
उपयोग न करे, अन्यथा सख्त कार्यवाही की जावेगी।
संपादक- पवन देवांगन
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