दुर्ग । शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर है। छग शासन के वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि 1 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए विदेशी शराब (स्प्रिट/माल्ट) की नई दर निर्धारित की है। जिसके अनुसार अब शराब महंगी कीमत पर मिलेगी। यानि की शराब प्रेमियों को शराब के लिए अब पहले की तुलना में ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ेगी। यह आदेश 1 सितंबर रविवार से प्रभावशील हो गई है। छग शासन के वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार मिश्रा द्वारा जारी आदेश में छग के समस्त कलेक्टर को प्रेषित किए गए है। आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2024-25 के समस्त विदेश मदिरा के फुटकर लाईसेंसी को फुटकर विक्रय दर की सूचना दिए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
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