अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर खनिज विभाग ने की कार्यवाही

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RO No.12784/129

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- खनिज विकास अधिनियम के तहत अवैध परिवहन के 17 प्रकरण दर्ज कर अर्थदंड राशि वसूली
बेमेतरा । कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/ भण्डारण के प्रकरणों में प्रभावी रोकथाम के तहत खनिज विभाग द्वारा जिले में चल रहे अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से 01 जनवरी से 19 फ़रवरी 2024 तक लगातार कार्यवाही कर खान एवं खनिज विकास अधिनियम के तहत अवैध परिवहन के 17 प्रकरण दर्ज कर अर्थदंड राशि 406750 लाख रुपये एवं अवैध उत्खनन के कुल 04 प्रकरण दर्ज कर 346000 लाख रुपये कुल राशि 7527.50 लाख रुपये वसूल किया गया है। बता दें की जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के प्रकरणों में प्रभावी रोकथाम हेतु खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत प्रावधान किये गये है जिसमे खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 4 (1) एवं धारा 4 (1 क) अनुसार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार अन्यथा कोई व्यक्ति किसी खनिज का उत्खनन परिवहन या भण्डारण नहीं करेगा या नही कराये जाने के सख्त निर्देश हैं |