अपराध

दुर्ग में पहली बार नशे में बस चलाने वाले चालक को जेल, 15 हजार जुर्माना भी

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दुर्ग। सड़क सुरक्षा के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए दुर्ग यातायात पुलिस ने शराब के नशे में यात्री बस चलाने वाले चालक के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर उसे न्यायालय से कारावास की सजा दिलाई है। जिले में यह पहला मामला माना जा रहा है, जिसमें नशे में वाहन चलाने वाले चालक को अर्थदंड के साथ जेल की सजा भी सुनाई गई।
जानकारी के अनुसार, यातायात पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान राजनांदगांव–दुर्ग–भिलाई मार्ग पर संचालित गुरुनानक ट्रेवल्स की यात्री बस को जांच के लिए रोका गया। जांच में चालक जितेन्द्र देवांगन शराब के नशे में बस चलाते हुए पाया गया। बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे, जिससे उनकी जान के साथ-साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई थी।
पुलिस ने चालक का ब्रीथ एनालाइजर परीक्षण कराया, जिसमें शराब का सेवन किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं 184 के तहत कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग ने आरोपी चालक को दोषी ठहराते हुए 15 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ तीन दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
यातायात पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन वाहन का चालक यदि शराब के नशे में वाहन चलाकर यात्रियों के जीवन को जोखिम में डालता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में उप निरीक्षक भीखम की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की विशेष सराहना की गई, जिनके प्रयासों से आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित किया गया।
दुर्ग पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि किसी भी परिस्थिति में नशे की हालत में वाहन न चलाएं। एक छोटी सी लापरवाही कई निर्दोष लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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