धमतरी। नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में धमतरी पुलिस की प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। वर्ष 2026 में पॉक्सो एक्ट के छठवें प्रकरण में यह एक और बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिसमें आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई है।
जानकारी के अनुसार थाना मगरलोड में दर्ज अपराध क्रमांक 188/2025 में आरोपी गजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पिता मानसिंग विश्वकर्मा (27 वर्ष), निवासी ग्राम भरदा, थाना मगरलोड, जिला धमतरी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(2) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और विवेचना में जुटाए गए वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मामले की विवेचना थाना मगरलोड में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक महेन्द्र कुमार साहू द्वारा की गई। उन्होंने गंभीरता, सूक्ष्मता और पेशेवर दक्षता के साथ साक्ष्य संकलन कर न्यायालय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, जिसके चलते आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली।
पुलिस अधीक्षक धमतरी ने इस उत्कृष्ट विवेचना कार्य के लिए विवेचना अधिकारी सउनि. महेन्द्र कुमार साहू को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। इससे अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य के लिए प्रेरणा मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 में धमतरी पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के अब तक कुल छह मामलों में आरोपियों को कठोर सजा दिलाई जा चुकी है। इनमें थाना सिटी कोतवाली धमतरी के दो, चौकी बिरेझर का एक, थाना सिहावा का एक तथा थाना मगरलोड के दो प्रकरण शामिल हैं, जिनमें आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
धमतरी पुलिस ने महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े अपराधों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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