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09 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत: आपसी समझौते से होगा प्रकरणों का त्वरित निराकरण

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दुर्ग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 09 मई 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ-साथ विभिन्न प्री-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत आम नागरिकों को सरल, सुलभ, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम माना जाता है। इसमें पक्षकार आपसी संवाद एवं सहमति के आधार पर अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं। लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों में न्यायालय शुल्क की वापसी, समय एवं धन की बचत तथा आपसी संबंधों की पुनर्स्थापना जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं।
इस अवसर पर मध्यस्थता केन्द्र दुर्ग में भी विशेष रूप से मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। मध्यस्थता प्रक्रिया में पक्षकार स्वयं समाधान का मार्ग तय करते हैं, जिससे विवादों का शांतिपूर्ण एवं स्थायी समाधान संभव हो पाता है। सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, पारिवारिक, बैंकिंग, चेक अनादरण, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम, विद्युत एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों को मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत किए जाने हेतु पक्षकारों को प्रेरित किया जा रहा है।
इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के संबंध में जिला दुर्ग से जुड़े चिन्हांकित प्रकरणों में भी पक्षकारों को नोटिस जारी कर आहूत किया गया है। इन मामलों में भी आपसी समझौते एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के माध्यम से विवादों के निराकरण की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे, ताकि पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने समस्त पक्षकारों, अधिवक्ताओं एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मध्यस्थता प्रक्रिया का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करें तथा न्याय को सरल एवं मानवीय बनाने के इस अभियान में सहभागी बनें।

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