दुर्ग। जिले के दुर्ग विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोडिया में ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने के उद्देश्य से चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को विकसित भारत जी–राम–जी योजना (एक्ट–2025) की विस्तृत जानकारी साझा की गई। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, पंचायत प्रतिनिधि एवं हितग्राही उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में धमधा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्रीमती किरण कौशक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विकसित भारत जी–राम–जी एक्ट–2025 के प्रमुख प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अब 125 दिनों के कार्य की कानूनी गारंटी प्रदान की गई है। साथ ही, यदि समय पर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधानों को और अधिक सशक्त किया गया है।
सीईओ ने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य किया गया है। यदि 15 दिवस के भीतर भुगतान नहीं होता, तो संबंधित मजदूर को 0.05 प्रतिशत अतिरिक्त राशि ब्याज के रूप में प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में भुगतान में विलंब होने पर मजदूरों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी, लेकिन अब देरी की स्थिति में संबंधित जिम्मेदारों पर जवाबदेही तय की गई है।
उन्होंने आगे बताया कि विकसित भारत जी–राम–जी एक्ट के तहत गांव की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन ग्राम सभा–चौपाल द्वारा किया जाएगा। ग्राम सरपंच श्रीमती जनकी प्रदीप साहू के नेतृत्व में ग्राम सभा गांव की जरूरतों के अनुसार ही कार्यों का निर्धारण करेगी, जो इस योजना की मूल भावना है। इस अधिनियम के लागू होने से गांवों में जल संरक्षण, आधारभूत संरचना विकास, आजीविका आधारित गतिविधियां तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य कराए जा सकेंगे।
चौपाल के दौरान सीईओ श्रीमती किरण कौशक ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया और योजना का अधिकतम लाभ उठाने हेतु सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों में योजना को लेकर उत्साह देखने को मिला तथा शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम स्तर पर विकास कार्यों में जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती रेखा मलवीय एवं तकनीकी सहायक शोरब साहू सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
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