-सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने भेजा परिपत्र
नवा रायपुर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 के अनुपालन में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के सभी संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। इसका संदर्भ छत्तीसगढ़ शासन पशुधन विकास विभाग के पत्र क्रमांक E-166671 एवं संबंधित विधि विभाग के पत्रों से जुड़ा है।
परिपत्र में विद्यालय स्तर पर निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है-
1. विद्यालय परिसर एवं आसपास रहने वाले आवारा कुत्तों की जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत/नगरपालिका/निगम के नोडल अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
2. स्थानीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के सहयोग से स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने हेतु उचित प्रबंध सुनिश्चित किए जाएँ।
3. कुत्ते के काटने की किसी भी घटना पर प्रभावित बच्चों को तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाकर उपचार उपलब्ध कराया जाए।
लोक शिक्षण संचालनालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस कार्रवाई को प्राथमिकता से पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
यह आदेश बालकों की सुरक्षा और विद्यालयीन वातावरण को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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