- डीपीआई ने जारी किया आदेश
रायपुर । छत्तीसगढ़ में लापरवाही बरतने, अनुशासनहीनता करने या फिर घोटाले-भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित होने वाले शिक्षकों के लिए चेतावनी भरी खबर है। खबर यह है कि निलंबन के बाद जब उनकी बहाली होगी तो बहाली उनके मूल स्कूल या कार्यालय में नहीं होगी। उनकी पोस्टिंग प्रदेश के दूर-दराज के ऐसे स्कूलों में की जाएगी जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। और जिसकी वजह से ऐसे स्कूल या तो शिक्षक विहीन हैं या फिर एकल शिक्षकीय स्कूल के रूप में चल रहे हैं।
शिक्षक विहीन या एकल शिक्षक स्कूल भेजे जाएंगे ..
यानी निलंबन के बाद उन्हें शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकीय स्कूल में पोस्टिंग की जाएगी। इससे उन्हें सजा भी मिलेगी और प्रदेश के शिक्षक विहीन स्कूलों को भी शिक्षक मिल जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है और प्रदेशभर के संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि वित्तीय अनियमितता, बिना बताए स्कूल न आने या अनुशासनहीनता के चलते आए दिन शिक्षकों को निलंबित किया जाता है लेकिन फि र उनकी नियुक्ति उन्हीं के जिले या आसपास ही कर दी जाती है। इससे उनकी अनुशासनहीनता पर लगाम नहीं लग पाती है। नए निर्देश से अब ऐसे शिक्षकों को कड़ा सबक मिलेगा।
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