-बंदियों की समस्याएं सुनीं, अधिकारियों को दिए सुधारात्मक निर्देश
दुर्ग। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) ने 24 सितंबर 2025 को मुख्यालय स्थित केंद्रीय जेल दुर्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला प्रकोष्ठ, जेल अस्पताल, प्रशिक्षण केंद्र तथा अन्य प्रकोष्ठों का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और बंदियों से सीधी बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं।
महिला प्रकोष्ठ में निरुद्ध महिला बंदियों से बातचीत के दौरान उन्होंने उनके प्रकरण की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, भोजन की गुणवत्ता और सफाई व्यवस्था की जानकारी ली। इसके बाद जेल अस्पताल का निरीक्षण कर बीमार बंदियों की स्वास्थ्य स्थिति जानी और उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर चर्चा की।
निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बंदियों से भी मुलाकात की और उनके प्रकरणों की जानकारी ली। साथ ही जेल में बंदियों द्वारा निर्मित एलईडी बल्ब, आचार, फर्नीचर एवं अन्य सामग्रियों के प्रचार-प्रसार के लिए जिला न्यायालय दुर्ग परिसर में बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।
उन्होंने जेल अधिकारियों को सजायाफ्ता बंदियों के अपील संबंधी प्रकरणों को अद्यतन रखने और प्रत्येक बंदी को उनके मामले की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। नव आगंतुक बंदियों को उनके प्रकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के तरीकों की जानकारी दी गई। जिन बंदियों के पास निजी अधिवक्ता नियुक्त करने की सुविधा नहीं है, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल प्रशासन को यह भी निर्देशित किया कि ऐसे बंदियों के आवेदन, जिन्हें परिहार का लाभ मिल सकता है, उन्हें लंबित न रखा जाए और सभी जानकारी शीघ्र ही प्राधिकरण को प्रेषित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से स्वच्छता व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि बंदियों को स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और शिक्षा के अवसर सहित सभी मौलिक सुविधाएं सुनिश्चित रूप से प्रदान की जानी चाहिए।
इस अवसर पर सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव, जेल अधीक्षक, विधि अधिकारी, प्रभारी उप जेल अधीक्षक, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी, LADCS के कौंसिल एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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