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न्यू हटरी बाजार और न्यू मार्केट के व्यापारी निगम से प्रीमियम राशि जमा करने का नोटिस मिलने से परेशान

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-प्रीमियम राशि की डिमांड नोटिस भेजने का कोई औचित्य नहीं-पूर्व महापौर शंकरलाल ताम्रकार
दुर्ग।
शहर के प्रमुख बाजारों में से एक न्यू हटरी बाजार और न्यू मार्केट में पिछले 100 सालों से काबिज व्यापारी नगर निगम द्वारा भेजे गए वर्तमान कलेक्टर गाइडलाईन के अनुसार प्रीमियम राशि जमा करने संबंधी नोटिस के खिलाफ एक बार फिर लामबंद हो गए है। इस मसले पर क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा महापौर अलका बाघमार को ज्ञापन सौंपकर उन्हें दुकान आबंटन के सारे नियम-शर्तों से अवगत कराया गया। व्यापारियों का कहना था कि दुकान आबंटन के समय प्रीमियम राशि जमा करने के साथ सारे नियम शर्तें पूर्ण कर ली गई थी। फिर दोबारा प्रीमियम राशि भुगतान का सवाल ही नहीं उठता है,लेकिन 31 अक्टूबर 1996  में निगम द्वारा प्रस्ताव पारित कर न्यू हटरी बाजार और न्यू मार्केट कुल 209 दुकानदारों को निगम के बाजार विभाग द्वारा प्रीमियम राशि जमा करने के लिए लगातार नोटिस भेजा जा रहा है। जिससे व्यापारी पिछले 30 सालों से परेशान है। यह प्रीमियम देय की राशि हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए में है। व्यापारियों ने यह भी बताया कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने 6 जुलाई 2022 को फ्री होल्ड स्कीम लागू की थी। इस स्कीम का क्षेत्र के केवल 10-12 व्यापारियों को ही लाभ मिला, लेकिन शेष व्यापारी आवेदन देने के बाद भी फ्री होल्ड स्कीम के लाभ से वंचित रहे। व्यापारियों ने स्पष्ट कहा है कि शासन द्वारा फ्री होल्ड स्कीम लागू होने से पुराने प्रस्ताव स्वमेव समाप्त हो जाता है। जिससे न्यू हटरी बाजार और न्यू मार्केट के व्यापारियों को प्रीमियम भुगतान के लिए नोटिस भेजने का कोई औचित्य नहीं है। न्यू हटरी बाजार और न्यू मार्केट के व्यापारियों के दुकान आबंटन संबंधी इन सारे विषयों और समस्याओं को गुरुवार को पूर्व महापौर शंकरलाल ताम्रकार द्वारा व्यापारियों की मौजूदगी में मीडिया के समक्ष रखा गया। श्री ताम्रकार ने महापौर अलका बाघमार से आग्रह करते हुए कहा कि दुकान आबंटन के संबंध में निगम द्वारा शासन को सही जानकारी देकर प्रीमियम भुगतान संबंधी नोटिस को रद्द करवाने में उचित पहल करें। श्री ताम्रकार ने बताया कि इस मुद्दे के समाधान के लिए शासन और प्रशासन स्तर पर पहल किए गए है,लेकिन व्यापारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। अंतिम विकल्प कोर्ट है। यदि व्यापारियों की मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो हम कोर्ट की ओर रुख करेंगे। क्षेत्र के परेशान व्यापारियों की मांगो को छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का भी समर्थन मिल रहा है। जिसके चलते मीडिया से चर्चा के दौरान हटरी बाजार व्यापारी संघ के अध्यक्ष और कैट चेयरपर्सन पवन बड़जात्या, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक राठी, व्यापारी संगठन के शिवराज राऊत, जवाहर जैन, मोहम्मद अली हिरानी, कुलदीप सिंह भाटिया अधिवक्ता सौरभ ताम्रकार मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक राठी ने कहा है कि न्यू हटरी बाजार और न्यू मार्केट के व्यापारियों द्वारा दुकान आबंटन के लिए शासन व निगम की सारी प्रक्रिया पूर्ण की गई है। बावजूद उन्हें प्रीमियम राशि भुगतान के लिए लगातार नोटिस दिया जाना समझ से परे है। जिसके खिलाफ व्यापारी पिछले 30 सालों से लड़ाई लड़ रहे है। महापौर अलका बाघमार को प्रीमियम राशि भुगतान संबंधी नोटिस को रद्द करवाकर व्यापारियों को परेशानियों से राहत दिलाने की दिशा में उचित पहल करनी चाहिए।

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