बालाघाट। पुलिस ने दो वर्ष से फरार चल रहे फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी अशेष श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा ₹5,000 का इनाम घोषित किया गया था।
जानकारी के अनुसार 20 जून 2024 को फरियादी शुभम दमाहे निवासी ग्राम मोहगांव धपेरा ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी अशेष श्रीवास्तव उर्फ भूपेंद्र ठाकुर रिकू एवं सहआरोपी रमिता धामड़े ने पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर उससे फर्जी नियुक्ति पत्र के माध्यम से ₹3 लाख की ठगी की थी। इस मामले में थाना कोतवाली बालाघाट में अपराध क्रमांक 419/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। सहआरोपी रमिता धामड़े को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि मुख्य आरोपी अशेष श्रीवास्तव घटना के बाद से फरार था।
आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। माननीय न्यायालय बालाघाट द्वारा उसके खिलाफ 07 स्थायी गिरफ्तारी वारंट एवं 01 गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।
थाना कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार की जा रही तलाश के दौरान सूचना मिलने पर 3 सितंबर 2025 को बैहर रोड, बालाघाट से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर ठगी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त फर्जी सील भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण
अशेष पिता छत्रधारीलाल श्रीवास्तव, उम्र 43 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 14, बूढ़ी, थाना कोतवाली, जिला बालाघाट (म.प्र.)
उल्लेखनीय योगदान
पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक विजय राजपूत, उपनिरीक्षक दीपक शर्मा, किरण वरकड़े, संजय सिंह किरार, सउनि. राजू सिंह दाहिया, प्रआर गजेन्द्र माटे, रामकिशोर पटले, आरक्षक पदम सिंह उइके, मनोज बघेल, अमित बरया, अवधेश बघेल, संदीप जाट, विकास बोरकर, प्रदीप पुट्टे (सायबर सेल) एवं महिला आरक्षक भावना नागेश्वर की सराहनीय भूमिका रही।
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