होम / बड़ी ख़बरें / डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके की जमानत याचिका खारिज, महिला आरक्षक से दुष्कर्म और आर्थिक शोषण का मामला
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बालोद/डौंडी । डौंडी थाना क्षेत्र में सामने आए एक सनसनीखेज दुष्कर्म और आर्थिक शोषण के मामले में आरोपी बीजापुर के डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके को जिला अदालत से राहत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने पीडि़ता की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गंभीर आरोपों के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
पीडि़ता, जो छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में पदस्थ एक महिला आरक्षक है, ने अदालत में अपने साथ हुए वर्षों के शोषण की दर्दनाक दास्तां साझा की। उसने आरोप लगाया कि दिलीप उइके ने उसे शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया, तीन बार जबरन गर्भपात कराया और आर्थिक रूप से भी उसका शोषण किया। महिला ने अपने आरोपों को मजबूत करने के लिए बैंक स्टेटमेंट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, जिसे न्यायालय ने गंभीर और विश्वसनीय सबूत माना। वहीं, आरोपी के वकील ने महिला पर झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि पीडि़ता की गवाही और दस्तावेज आरोपों की गंभीरता को साबित करते हैं।
थाना प्रभारी उमा ठाकुर ने जानकारी दी कि आरोपी दिलीप उइके के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम लगातार दबिश दे रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी जल्द ही कानून की गिरफ्त में होगा। यह मामला न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की गंभीरता को भी रेखांकित करता है।
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