दुर्ग। सड़क सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए यातायात पुलिस दुर्ग ने “ऑपरेशन सुरक्षा” अभियान के तहत रविवार 31 अगस्त 2025 को एक बड़ी कार्रवाई की। राष्ट्रीय राजमार्ग पिपरछेड़ी बायपास पर रायपुर से डोंगरगढ़ जा रही यात्री बस क्रमांक CG 23 P 7866 को लहराते हुए चलते देख यातायात पुलिस की इंटरसेप्टर टीम ने उसे रोका।
जांच के दौरान बस चालक राजू लाल (निवासी – पाटन, जिला दुर्ग) को रोककर ब्रीथ एनालाइज़र से परीक्षण किया गया। परीक्षण में यह प्रमाणित हुआ कि चालक ने भारी मात्रा में शराब का सेवन कर बस का संचालन किया जा रहा था। बस में उस समय लगभग 30 से 35 यात्री सवार थे, जिससे एक बड़ी सड़क दुर्घटना की संभावना बन गई थी।
यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बस को तत्काल यातायात कार्यालय, नेहरू नगर, दुर्ग पहुँचाया। जांच में यह भी सामने आया कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
यातायात पुलिस ने चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 (बिना वैध लाइसेंस वाहन संचालन) एवं धारा 185 (नशे की हालत में वाहन संचालन) के तहत चालानी कार्रवाई कर वाहन को जब्त किया और आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण न्यायालय प्रेषित किया गया। संबंधित वाहन स्वामी मोहम्मद तौकिर (पिता – मोहम्मद सुनहार खान, निवासी गांधी नगर, कालीबाड़ी, रायपुर) के विरुद्ध भी वैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
यातायात पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से एक संभावित गंभीर सड़क हादसा टल गया और सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी।
सार्वजनिक अपील..
यातायात पुलिस दुर्ग ने आम नागरिकों से अपील की है कि—
किसी भी परिस्थिति में नशे की हालत में वाहन संचालन न करें।
बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाएँ।
सड़क पर अपनी और दूसरों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यातायात नियमों का पालन करें।
यह कार्रवाई “ऑपरेशन सुरक्षा” के अंतर्गत मानव जीवन की रक्षा और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में पुलिस की ठोस पहल है।
संपादक- पवन देवांगन
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