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रायपुर । छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने विचारार्थ स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को लौटा दिया और निर्देश दिया कि वे उचित फ ोरम यानी निचली अदालत में जाएं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,आपको पहले निचली अदालत में जाना चाहिए। अग्रिम जमानत का पहला मंच ट्रायल कोर्ट ही है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं दे सकते और मामले को योग्य न्यायालय में रखने की सलाह दी।
बताा दें कि भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। यह याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और संभावित कार्रवाई को लेकर दायर की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना था कि राजनीतिक कारणों से उन्हें टारगेट किया जा रहा है।
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