दुर्ग। थाना जामुल क्षेत्र के राजीव नगर छावनी में गर्भवती महिला के साथ मारपीट कर उसके गर्भ में पल रहे शिशु की जान लेने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थिया असरफी देवी निवासी बम्लेश्वरी मंदिर के पास, राजीव नगर जामुल ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पड़ोसी अमरजीत, समरजीत, आकाश व विकास शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे थे। जब प्रार्थिया ने उन्हें गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने प्रार्थिया, आहत सोनमती व अन्य के साथ मिलकर मारपीट की।
इस घटना में सोनमती, जो दो माह की गर्भवती थी, को पेट में लात मार दी गई। जिससे उसके गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो गई। डाॅक्टरी परीक्षण एवं मेडिकल क्यूरी के बाद मामले में धारा 316 भादवि (गर्भ में शिशु की मृत्यु कारित करना) जोड़ी गई।
जामुल पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी
अमरजीत रजक उर्फ बैठा (55 वर्ष),
समरजीत रजक (35 वर्ष),
आकाश कुमार रजक (27 वर्ष),
विकास कुमार रजक (24 वर्ष)
सभी निवासी राजीव नगर छावनी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 11 जुलाई 2025 को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा के नेतृत्व में सउनि राजेश साहू, आरक्षक चेतमान गुरूंग, रत्नेश शुक्ला, चन्द्रभान यादव, रूपनारायण बाजपेयी, चंदन सिंह व अतुल सिंह यादव ने विशेष भूमिका निभाई। पुलिस ने प्रकरण में अपराध क्रमांक 353/2023 अंतर्गत धारा 294, 506, 323, 34 भादवि तथा धारा 316 भादवि कायम कर अग्रिम जांच जारी रखी है।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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