दुर्ग। न्याय व्यवस्था का मानवीय पक्ष तब स्पष्ट रूप से सामने आया जब एक 12 वर्षीय नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की जान जोखिम में डालने वाली गर्भावस्था से उबरने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार चौकी जेवरा सिरसा थाना पुलगाँव, जिला दुर्ग निवासी नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की पीड़ादायक घटना के पश्चात वह गर्भवती हो गई। चिकित्सकीय परीक्षण में स्पष्ट हुआ कि यह गर्भावस्था उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए अत्यंत खतरनाक है। इस त्रासदी से पीड़िता के परिजन मानसिक रूप से टूट चुके थे और उचित सहायता न मिलने के कारण भटक रहे थे।
इस कठिन परिस्थिति में जानकारी प्राप्त होते ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने मानवीय संवेदनाओं एवं विधिक अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए पीड़िता और उसके परिजनों को तत्काल प्रभाव से उचित निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग से पत्राचार करने के पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन से निरंतर दूरभाष के माध्यम से संपर्क स्थापित कर उक्त संबंध में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। उसके पश्चात बालिका का द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 तथा संशोधित अधिनियम, 2021 के तहत स्थानीय शासकीय अस्पताल में विधिवत एवं सफलतापूर्वक चिकित्सीय गर्भपात कराया गया।
इस दौरान बालिका के स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखी गयी तथा बालिका के गर्भपात पश्चात बिना किसी बाधा के अत्यावश्यक जीवन रक्षक दवाईयों के साथ बालिका का अपने परिजनों सहित सुरक्षित घर पहुंचना सुनिश्चित किया गया।
"यह प्रकरण विधिक सेवा प्राधिकरण की उस भूमिका को दर्शाता है जहाँ संवेदना, तत्परता और न्याय एक साथ चलते हैं। यह प्रकरण न केवल कानून की प्रभावशीलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि यदि पीड़ित को सही समय पर उचित सहयोग मिले, तो जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। उक्त प्रयास संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"
इस संपूर्ण प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया गया कि पूरे प्रकरण में पीड़िता और उसके परिजनों की गोपनीयता, गरिमा तथा मानसिक सुरक्षा बनी रहे। इस संपूर्ण प्रक्रिया में थाना पुलगाँव एवं थाना मोहन नगर के पैरालीगल वालेंटियर की प्रमुख भूमिका रही।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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