दुर्ग। "ऑपरेशन सुरक्षा" अभियान के तहत यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा मंगलवार को 25 माल वाहक वाहनों में सवारी बैठाकर परिवहन करने वाले के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम की धारा 39/192(1), 66/192(1) के तहत कार्यवाही की गयी। इस वर्ष माल वाहक वाहन में सवारी लेकर जाते कुल 138 वाहन चालको के विरूद्ध कार्यवाही की गई। ऐसे वाहन चालको का लायसेंस निलंबन हेतु परिवहन विभाग को भेजा गया। माल वाहक वाहन चालकों सें भराया गया सहमति पत्र, की वाहन में सवारी का लाना-लेजाना नहीं करेंगे।
अपील : माल वाहक वाहन चालको से अपील है कि अपने फायदे लिए कई मासूम लोगो की जिंदगी खतरे मे ना डाले।
बता दे कि वर्ष 2024 में अन्य जिलों में माल वाहक वाहनो हुई सडक दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा "ऑपरेशन सुरक्षा" अभियान चलाकर लगातार माल वाहक वाहन में यात्रा करने वाले ऐसे वाहन चालको पर कार्यवाही की जा रही है जिसमें आज दिनांक को मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम की धारा 39/192(1), 66/192(1) के तहत 25 कार्यवाही की गयी एवं इस वर्ष 2025 में आज दिनांक तक 145 माल वाहक वाहनों पर कार्यवाही कर ऐसे वाहन चालको को समझाईस दी गई कि भविष्य में ऐसी गलती दुबारा न करने ऐसे वाहन चालको के लायसेंस निलंबन की कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग को भी पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही आज दिनांक को यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा माल वाहक वाहन चालकों सें सहमति पत्र भराया गया की वे अपने वाहन में कभी भी सवारी को लाना लेजाना नहीं करेंगे।
अपीलः- यातायात पुलिस दुर्ग सभी माल वाहक वाहनो से अपील करती है कि अपने वाहन में यात्रियों का परिवहन कदापि न करे आपकी एक लापरवाही से कई जिंदगी खतरे में पड सकती है माल वाहक वाहन सामान लाने ले जाने के लिए है न कि यात्री ले जाने के लिए भविष्य में ऐसे माल वाहक वाहनों पर और कठोर कार्यवाही की जावेगी।
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