-अजजा वर्ग विपक्ष के भ्रमजाल में न फंसे
नगरी। वक्फ संशोधन अधिनियम पारित होने से छत्तीसगढ़ के पांचवीं व छठी अनुसूचित क्षेत्रों में ये अधिनियम लागू नहीं होगा, इन क्षेत्रों में आदिवासी की जमीन परिवर्तित नहीं होती । इससे स्पष्ट है कि आदिवासियों की भूमि संरक्षित व सुरक्षित रहेगी । भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला धमतरी जिलाध्यक्ष महेन्द्र नेताम ने बताया कि मंगलवार को एकात्म परिसर रायपुर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के तत्वावधान में वक्फ संशोधन अधिनियम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय थे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने भी संबोधित किया। धमतरी अजजा मोर्चा से जिलाध्यक्ष महेन्द्र नेताम, महामंत्री रामखिलावन कंवर, अजय ध्रुव जिला पंचायत सदस्य, ईश्वरी नेताम, हीरामन ध्रुव शामिल हुए। महेन्द्र नेताम ने बताया कि यदि किसी ने धोखा देकर आदिवासी की जमीन अपने नाम कर वक्फ को दी हो, तो अब वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत 90 दिन के भीतर कानूनी कार्रवाई कर जमीन वापस पा सकते हैं । उन्होंने कटाक्ष किया कि वक्फ को लेकर विपक्षी दल लगातार भ्रम फैला रहे हैं। इस हेतु भाजपा अजजा मोर्चा जिला धमतरी द्वारा 2 मई को दुगली में जनजाति समाज को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग, सिहावा वि स के पूर्व विधायक द्वय श्रीमती पिंकी शाह, श्रवण मरकाम, अजजा मोर्चा व भाजपा संगठन के प्रदेश, जिला, मंडल पदाधिकारीगण, सदस्यगण व क्षेत्र के आदिवासी समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अजजा मोर्चा के सभी सदस्यों से अंतिम व्यक्ति तक जाकर इसका प्रचार करने की अपील की गई है ।
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