होम / दुर्ग-भिलाई / अंग्रेजी नव वर्ष की अंतिम रात में शहर के विभिन्न होटलों (पब्लिक प्लेस) में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने कलेक्टर से शिकायत
दुर्ग-भिलाई
दुर्ग। नया वर्ष के स्वागत में अंग्रेजी नव वर्ष की अंतिम रात को शहर के विभिन्न होटलों में जश्न मनाया जाता हैं जहां डीजे का भरपूर उपयोग किया जाता है ।जिस पर आपत्ति जताते हुए दुर्ग जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से शिकायत किए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा ध्वनि विस्तार की यंत्र डीजे पूर्णत प्रतिबंधित किया जा चुके हैं। क्योंकि इस ध्वनि विस्तारको से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिसका पालन अधिकारियों द्वारा गणेश विसर्जन दुर्गा विसर्जन के समय सक्ति के साथ जिला प्रशासन दुर्ग करवाया गया था।
इसी तारतम्य में कलेक्टर का ध्यान आकर्षण करना आवश्यक है। कैलेंडर वर्ष अथवा अंग्रेजी नव वर्ष की आखिरी रात्रि को जिले के प्रतिष्ठित होटल और रिजॉर्ट ,क्लब में 31 दिसंबर 2024 के समय में कार्यक्रमों का आयोजन कर डीजे का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि नवरात्र में गरबा के नाम पर वह रात भर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कर ध्वनि प्रदूषण किया गया।पर उन निजी व्यावसायिक होटलों पर कार्यवाही नहीं हुई!
जिसे महोदय अब अंकुश लगाया जाना आवश्यक है और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग - अश्लील गानों पर मदिरापान के साथ बजाया जाएगा तब वायु प्रदूषण के साथ सामाजिक वातावरण भी दूषित होगा - जिसका हम सभी विरोध करते हैं !
कलेक्टर महोदया से निवेदन है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर 31 दिसंबर 2024 की रात्रि में होने वाले आयोजनों पर उपयोग पर अंकुश लगाने बाबत कठोर कार्यवाही व दिशा निर्देश जारी की जाए और यदि अंग्रेजी नव वर्ष में प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही तेज ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तब की स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना माना जाएगा। जिस पर उचित सक्षम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेंगे।
संपादक- पवन देवांगन
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