दुर्ग-भिलाई

28 एवं 29 दिसम्बर को जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत अध्यक्ष/सदस्य, सरपंच एवं पंच हेतु आरक्षण की कार्यवाही

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दुर्ग।  कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए आम सूचना जारी की गई है। जिसके अनुसार जिले के जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन/आरक्षण के लिए नियमानुसार कार्यवाही हेतु 28 एवं 29 दिसम्बर 2024 को सम्पादित की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्ग जिला के प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर द्वारा जिला पंचायत के सभा कक्ष में 28 दिसम्बर 2024 को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यपूर्णता तक जनपद पंचायत अध्यक्ष/जिला पंचायत सदस्य आरक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन के प्राधिकृत अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग दुर्ग/धमधा/पाटन द्वारा संबंधित जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन के सभा कक्ष में 28 एवं 29 दिसम्बर 2024 को पूर्वान्ह 10 बजे से कार्य पूर्ण होने तक जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच के आरक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसी प्रकार जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन हेतु प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार द्वारा संबंधित जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन के सभा कक्ष में 28 एवं 29 दिसम्बर 2024 को पूर्वान्ह 10 बजे से कार्य पूर्ण होने तक वार्ड पंच के आरक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। सर्वसाधारण की जानकारी एवं नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति हेतु यह सूचना प्रकाशित की गई है।

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