दुर्ग। चाकू से वार कर मोबाइल छीनने वाले तीन आरोपियो को दस साल कैद ए बामुशक्कत की सजा अदालत ने सुनाई है। वारदात तीन साल पहले की है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की अदालत ने यह सजा सुनाई है।
प्रकरण थाना अमलेश्वर में दर्ज हुआ था। प्रकरण 302/2021 के अंतर्गत धारा 392, 394, 397 और भा.द.वि. में सभी आरोपियों शुभम पटेल, पवन यादव, खुमेंद्र साहू, और तरुण यादव ने एक युवक को चाकू मारकर हताहत कर दिया था। घटना दिनांक 29/08/2021 को प्रार्थी को चाकू मारकर उससे तथा उसके साथी से मोबाइल लूट लिया। अभियोजन के सुनवाई का बाद घटना कारित करने के आरोप में दोषसिद्धि पाया गया, और दस साल सश्रम कैद की सजा सुनाई गई।
सभी आरोपियों को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है, जो सश्रम कारावास में बितानी होगी। अपर लोक अभियोजक मोहम्मद अरशद खान ने अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी की।
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