उद्धव ठाकरे के खिलाफ ED जांच की मांग, संपत्ति पर उठे सवाल, HC में याचिका दायर

उद्धव ठाकरे के खिलाफ ED जांच की मांग, संपत्ति पर उठे सवाल, HC में याचिका दायर

मुंबई। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जुड़ी एक संपत्ति के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। इसके जरिए उन्होंने संपत्ति की जांच की मांग की है। हालांकि, अभी तक इस PIL को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। सोमैया ने जिस संपत्ति पर सवाल उठाए हैं, वह कथित तौर पर सीएम ठाकरे की पत्नी और शिवसेना विधायक रविंद्र वाइकर की पत्नी मनीषा ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुरुड तालुका में मिलकर खरीदी है। भाजपा नेता ने पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से इस संपत्ति की जांच की मांग की है। इसके अलावा वह अलीबाग स्थित प्रॉपर्टी के संबंध में सीएम ठाकरे और उनकी परिवार की तरफ से की गई कथित 'अवैधता' की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य एजेंसियों से भी कराना चाहते हैं। अपनी याचिका में सोमैया ने कहा है कि ठाकरे और विधायक वाइकर ने चुनावी हलफनामे में संपत्ति को छिपाया और उसपर निर्मित ढांचे का मूल्यांकन कम किया। PIL में कहा गया है कि नेताओं ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 का उल्लंघन किया है।  उन्होंने दावा किया है कि इस कथित संपत्ति के आरक्षित वन क्षेत्र में आने के बाद भी रश्मि ठाकरे और मनीषा वाइकर ने कोई पर्यावरण या वन मंजूरी नहीं ली है। खास बात है कि सोमैया पहले भी इस तरह का दावा कर चुके हैं। भाजपा नेता ने अपनी याचिका में प्रॉपर्टी की स्थिति, निर्माण और भुगतान के तरीकों की जांच की मांग उठाई है।