होम / बड़ी ख़बरें / स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के आसपास तंबाकू बेचने वालों पर पुरानी भिलाई पुलिस की कार्रवाई
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दुर्ग। युवाओं और विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने तथा कोटपा (COTPA) अधिनियम का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने बुधवार को स्कूल, कॉलेज एवं अस्पतालों के आसपास विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान प्रतिबंधित 100 मीटर के दायरे में गुटखा, तंबाकू और सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए और जुर्माना वसूला गया।
पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं अस्पतालों के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों का विक्रय करते पाए गए दुकानदारों पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA Act) के तहत कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के साथ-साथ दुकानदारों को सख्त चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं करें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि दोबारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान पुरानी भिलाई थाना पुलिस के अधिकारियों एवं जवानों ने क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण कर दुकानदारों को कोटपा अधिनियम की जानकारी दी और कानून का पालन करने के लिए जागरूक किया।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के आसपास तंबाकू एवं अन्य प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री न करें तथा बच्चों और युवाओं को नशामुक्त वातावरण उपलब्ध कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस ने कहा कि इस तरह के विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।
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