दुर्ग। दुर्ग पुलिस के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी ने आदतन अपराधी सोमेश वैष्णव (37 वर्ष) निवासी ग्राम अंजोरा, थाना पुलगांव के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत एक वर्ष के लिए जिलाबदर की कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार सोमेश वैष्णव के विरुद्ध वर्ष 2002 से 2023 के बीच लूट, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने और अवैध शराब बिक्री जैसे मामलों सहित कुल 27 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसके खिलाफ समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस प्रतिवेदन और उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोपी की आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बन रहा है तथा लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए जिलाबदर का आदेश जारी किया गया।
आदेश के अनुसार आरोपी को एक सप्ताह के भीतर दुर्ग जिले के साथ-साथ राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा। साथ ही एक वर्ष तक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी आपराधिक या असामाजिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने कहा कि आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध विधिसम्मत एवं प्रभावी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
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