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साइबर ठगी में म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश, 23 आरोपी हिरासत में

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दुर्ग। साइबर ठगी से प्राप्त अवैध धनराशि के लेनदेन में बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दुर्ग पुलिस ने 23 आरोपियों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई थाना छावनी में दर्ज अपराध क्रमांक 312/2026 के तहत की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2), 318(3) एवं 318(4) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार विवेचना के दौरान यह सामने आया कि आरोपी कमीशन के लालच में अपने स्वयं के तथा अन्य लोगों के बैंक खाते साइबर एवं आर्थिक अपराधियों को उपलब्ध कराते थे। इन खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त रकम को विभिन्न माध्यमों से स्थानांतरित करने एवं अवैध लेनदेन के लिए किया जाता था।
तकनीकी साक्ष्यों, बैंक खातों के विश्लेषण तथा अन्य उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर 29 जून 2026 को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 23 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान कई आरोपियों ने कमीशन के बदले बैंक खाते उपलब्ध कराने की बात स्वीकार की।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड, 3 बैंक पासबुक, 3 आधार कार्ड, 3 चेकबुक सहित अन्य बैंकिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जब्त किए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है और साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि कुछ व्यक्तियों को धारा 35(1) बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर छोड़ा गया है। मामले में साइबर एवं आर्थिक अपराध से जुड़े नेटवर्क की कड़ियों की जांच की जा रही है।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी लालच, कमीशन या लाभ के बदले अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, मोबाइल सिम या अन्य बैंकिंग दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध न कराएं। ऐसे खातों का उपयोग साइबर अपराधों में होने पर खाताधारक भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस या साइबर हेल्पलाइन को दें।

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