होम / बड़ी ख़बरें / ग्रीष्मकाल में वकीलों को कोट पहनने से मिली छूट, राज्य बार काउंसिल का निर्देश
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद (स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़) ने ग्रीष्मकाल के दौरान अधिवक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए न्यायालय में उपस्थिति के समय काला कोट पहनने से छूट प्रदान की है। इस संबंध में परिषद द्वारा 24 मार्च 2026 को आधिकारिक परिपत्र जारी किया गया है।
जारी पत्र के अनुसार, भारतीय विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) नई दिल्ली द्वारा ड्रेस कोड से संबंधित नियमों के तहत यह निर्णय लिया गया है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत यह छूट दी गई है।
परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं को 1 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक न्यायालय में पेशी के दौरान काला कोट पहनना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, अन्य निर्धारित वेशभूषा (ड्रेस कोड) का पालन करना आवश्यक रहेगा।
राज्य विधिज्ञ परिषद के सचिव अमित कुमार वर्मा ने सभी अधिवक्ता संघों के अध्यक्ष एवं सचिवों से अनुरोध किया है कि वे इस निर्देश की जानकारी संबंधित न्यायालयों और अधिवक्ताओं तक पहुंचाएं तथा नियमानुसार पालन सुनिश्चित करें।
इस निर्णय से गर्मी के मौसम में अधिवक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

संपादक- पवन देवांगन
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