दुर्ग। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और सर्वाेच्च न्यायालय के 29 जनवरी 2026 के आदेश के परिपालन में दुर्ग जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार जिन मतदाताओं के नाम ’तार्किक विसंगतियों’ की श्रेणी में आए हैं, वे 13 फरवरी 2026 तक अपना सत्यापन अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें।
-सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की गई सूची
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा विसंगति की श्रेणी में आने वाले मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत भवनों, तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों और शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालयों में प्रदर्शित कर दिए गए हैं। मतदाता इन स्थानों पर जाकर सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं।

-10 दिनों के भीतर दर्ज करें आपत्ति
प्रभावित मतदाता सूची प्रदर्शित होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां या दस्तावेज जमा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि (बीएलए सहित) के माध्यम से पूर्ण की जा सकती है। इसके लिए निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ/एईआरओ) के कार्यालय में संपर्क करना होगा।
-सुनवाई का अंतिम अवसर
उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रभावित मतदाताओं को न केवल दस्तावेज जमा करने, बल्कि व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया जा रहा है। अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर किए जा रहे इस पुनरीक्षण का उद्देश्य एक शुद्ध और त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना है।
-अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के समस्त मतदाताओं से अपील की है कि वे समय सीमा का ध्यान रखें। यदि 13 फरवरी 2026 तक सत्यापन कार्य पूर्ण नहीं कराया जाता है, तो मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन (21 फरवरी 2026) में संबंधित नाम शामिल नहीं हो सकेंगे।
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