रायपुर। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर बहस पूरी हो चुकी थी। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने शुक्रवार को चैतन्य बघेल की जमानत को लेकर आदेश जारी कर दिया है।
शराब घोटाला केस में गिरफ्तार चैतन्य बघेल 18 जुलाई 2025 से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। चैतन्य की ओर से अदालत में ED की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए राहत की मांग की गई थी। वहीं ED ने अपने पक्ष रखते हुए चैतन्य के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर विस्तार से तर्क दिया।
फिलहाल, चैतन्य बघेल को ED और EOW मामले में जमानत मिली है। अन्य मामलों में जांच जारी है। चैतन्य की ओर से हाईकोर्ट में हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। इस अहम मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई।
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