-जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की उपस्थिति ने बढ़ाया उत्साह
-छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शनी और कार्यशाला में लिया सक्रिय सहभाग
भिलाई। भिलाई के सेक्टर-06 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में शनिवार को नवीन भारतीय आपराधिक कानूनों से जन-जागरूकता हेतु एकदिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि इन नए कानूनों में बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए कई सुदृढ़ धाराएं शामिल की गई हैं। उन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से जन-जागरूकता बढ़ाने की पहल की सराहना की।
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जिला दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नवीन आपराधिक कानून अब दंडात्मक से अधिक न्यायपरक एवं सुधारात्मक स्वरूप में हैं, जिनमें नागरिकों की सुरक्षा और न्याय की प्राथमिकता को प्रमुखता दी गई है। साथ ही उन्होंने त्रिनयन एप, समाधान एप एवं इमरजेंसी नंबरों की जानकारी देते हुए छात्रों को सतर्क और जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भूपेश बसंत ने छात्रों को नए कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ साइबर अपराध से बचाव के उपायों की जानकारी दी और डिजिटल सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया।

कार्यशाला के दौरान छात्र-छात्राओं को कंट्रोल रूम परिसर में लगाई गई नवीन आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का भ्रमण कराया गया, जहां अधिकारियों ने विभिन्न कानूनी बदलावों और उनकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही विद्यार्थियों को कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया गया, इस अवसर पर उमेश कुमार (सचिव, विधिक सेवा समिति), सुखनंदन राठौर (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर), अभिषेक झा (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण), श्रीमती पदमश्री तंवर (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, IUCAW), श्रीमती वैजयंती माला तिग्गा (उप पुलिस अधीक्षक) एवं सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी सहित लगभग 300 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन छात्रों में कानूनी जागरूकता और समाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने के संदेश के साथ किया गया।
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