होम / दुर्ग-भिलाई / न्यू आरजू मेडिकल का औषधि लाईसेंस निरस्त, मिश्रा मेडिकोज के औषधि लाईसेंस को 10 दिवस के लिए निलंबित
दुर्ग-भिलाई
दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला दुर्ग कि औषधि शाखा द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर 12 सितम्बर 2025 को सहायक औषधि नियंत्रक संजय सिंह झडेकार के नेतृत्व में औषधि निरीक्षक विशनु प्रसाद साहू एवं श्रीमती चंद्रकला ठाकुर की संयुक्त टीम द्वारा सड़क 18, कैम्प 01, भिलाई पहुंचकर मेसर्स न्यू आरजू मेडिकल, मिश्रा मेडिकोज, आरजू मेडिकल, जिया मेडिकल एवं बालाजी मेडिकल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर उपरोक्त सभी मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। न्यू आरजू मेडिकल स्टोर्स सड़क 18, कैम्प 01, भिलाई द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब संतोषजनक प्रस्तुत नहीं करने एवं अनियमितताएं अधिक होने के कारण न्यू आरजू मेडिकल का औषधि लाईसेंस निरस्त किया गया है। इसी तरह मिश्रा मेडिकोज के औषधि लाईसेंस को 10 दिवस के लिए निलंबित किया गया। इसके अलावा फर्म मेसर्स आदिराज मेडिकल्स, मॉडल टॉउन भिलाई, जिला दुर्ग का निरीक्षण 12 सितम्बर 2025 को कोडिन फास्फेट सिरप के संबंध में किया गया जिसमें संबंधित फर्म द्वारा कोई भी वैध रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर फर्म मेसर्स आदिराज मेडिकल्स, मॉडल टॉउन भिलाई, जिला दुर्ग को निरस्त किया गया। भविष्य में भी औषधि प्रशासन द्वारा मेडिकल स्टोर संचालन में विशेषतौर पर औषधियां जिनका नशे के रूप में दुरूपयोग संभव है के क्रय-विक्रय रिकार्ड के संबंध में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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