दुर्ग। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वॉलेंटियर्स (PLVs) के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण के सचिव ने वॉलेंटियर्स को उनकी जिम्मेदारियों एवं कार्यप्रणाली के प्रति अधिक संवेदनशील और सक्षम बनाने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दीं।
सचिव ने अपने उद्बोधन में कहा कि पैरालीगल वॉलेंटियर्स विधिक सेवा प्राधिकरण और आमजन के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करते हैं। वे न केवल न्याय तक पहुंच बनाने में सहायक होते हैं, बल्कि समाज के वंचित, जरूरतमंद और शोषित वर्ग को विधिक अधिकारों से भी अवगत कराते हैं। उन्होंने विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण, साइबर अपराध की रोकथाम और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों पर सतत कार्य करने की आवश्यकता बताई।
सत्र के दौरान सचिव ने निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला—
1. जनजागरूकता की भूमिका – पैरालीगल वॉलेंटियर्स आमजन तक विधिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं एवं कल्याणकारी नीतियों की जानकारी पहुँचाने में महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
2. महिला एवं बाल संरक्षण – घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम और साइबर अपराध जैसे संवेदनशील विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
3. मध्यस्थता एवं लोक अदालतें – विवादों के त्वरित एवं किफायती समाधान के लिए लोगों को मध्यस्थता और लोक अदालतों की ओर प्रेरित करना आवश्यक है।
4. RTI एवं विधिक सहायता योजनाएँ – सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
5. फील्ड विजिट एवं रिपोर्टिंग – पैरालीगल वॉलेंटियर्स से अपेक्षा की गई कि वे गाँव-गाँव जाकर विधिक जानकारी दें तथा प्रत्येक गतिविधि की रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करें।
प्रशिक्षण के अंत में सचिव ने सभी वॉलेंटियर्स से आह्वान किया कि वे समाज के वंचित, जरूरतमंद एवं शोषित वर्ग के लिए "विधिक जागरूकता के वाहक" बनें और पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ कार्य करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाएँ।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पैरालीगल वॉलेंटियर्स उपस्थित रहे। उन्होंने इस प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी, ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक बताया।
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