रायपुर । छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 18 जनवरी को होगा। इससे पहले 15 जनवरी की तारीख तय की गई थी लेकिन इसमें संशोधन करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने नई तारीख तय कर दी है। आयोग ने बताया है कि प्रदेश में विकास खंडवार सभी पंचायतों का त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2024-25 कराये जाने हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए पहले में जारी कार्यक्रम में बदलाव करते हुए करते हुये निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी से बढाकर 18 जनवरी शनिवार कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण 18 जनवरी को लगने की संभावना थी, लेकिन अब यह तय हो चुका है कि 18 जनवरी के बाद ही आचार संहिता लागू होगी । दरअसल, 18 जनवरी को पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है । दोनों चुनाव की घोषणा एक साथ की जाएगी, लेकिन मतदान अलग-अलग कराए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव मतपत्र के जरिए ही होंगे। ईवीएम के प्रावधान विलोपित कर मतपत्र से मतदान कराने के संशोधित प्रावधान लागू किए गए थे। बताया गया है कि, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत निर्वाचन कराए जाने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। नियमों में परिवर्तन भी राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से ही संभव है। प्रदेश में अब निकाय चुनाव बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम से कराए जाने की तैयारी है। सरकार ने मामले में परामर्श देने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। इससे पहले, डिप्टी सीएम अरुण साव बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही थी। संगठन की बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि, चुनाव आयोग ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है। आयोग इस दिशा में काम कर रहा है। हरसंभव कोशिश होगी की नगरीय निकाय के मतदान ईवीएम से ही हो।
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