जाने, कितने घंटे बाद नहीं खाना चाहिए फ्रिज में रखा खाना

जाने, कितने घंटे बाद नहीं खाना चाहिए फ्रिज में रखा खाना
बिलासपुर । त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.संजय अलंग द्वारा आज ली गई। बैठक में कलेक्टर ने सभी अभ्यर्थियों से आदर्श आचरण संहिता का पालन करने और सद्भावपूर्ण माहौल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की। मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में निर्वाचन प्रेक्षक विजय कुमार ध्रुर्वे भी उपस्थित थे। उन्होंने अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। प्रचार के लिये अनुमति, पाम्पलेट, मुद्रण सहित आचार संहिता के सभी बिन्दुओं की जानकारी दी और इसका ध्यान रखने अभ्यर्थियों से कहा। आम सभा की अनुमति और वाहन की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना होगा। मतदाताओं को ढोकर मतदान केन्द्र तक नहीं लाना है। मतदाताओं को बांटे जाने वाले पर्ची में संख्या बताएंगे। पर्ची साधारण होनी चाहिये, त्रिस्तरीय पंचायत के लिये पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत के अभ्यर्थी केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही रहकर प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। कलेक्टर ने अभ्यर्थियों को बताया कि पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले व्यय की सीमा निर्धारित नहीं है। फिर भी शुचिता बनाये रखना आवश्यक है। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस.उईके, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित गुप्ता, सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुश्री दिव्या अग्रवाल, श्रीमती अंशिका पाण्डेय सहित अन्य संबंधित अधिकारी और अभ्यर्थी उपस्थित थे।