ब्रेकिंग न्यूज: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की

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दक्षिणापथ, दुर्ग। दहेज के लिए एक पति द्वारा अपनी पत्नी को प्रताडि़त करना बड़ा महंगा पड़ा। मामले में पीडि़त पत्नी प्रिया गोलछा 28 वर्ष की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी पति प्रणेश गोलछा पिता रमेशचंद्र गोलछा महावीर कालोनी दुर्ग निवासी के विरुद्ध धारा 498-ए के तहत जुर्म दर्ज कर प्रकरण को जांच में लिया गया है। फिलहाल आरोपी पति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीडि़ता प्रिया गोलछा 4जी अवनी अपार्टमेंट खंडेलवाल कालोनी दुर्ग निवासी का 27 जून 2020 को पूरे रीति रिवाज के साथ महावीर कालोनी निवासी प्रणेश गोलछा से शादी हुई थी। शादी में प्रिया के परिवारवालों ने अपने हैसियत से बढक़र दहेज दिया था, किन्तु शादी के तीन माह बाद से ही प्रणेश गोलछा व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रिया को दहेज के रुप में 25 लाख रु. और लाने मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताडि़त किए जाने लगा गया। पति द्वारा प्रिया से शराब के नशे में मारपीट भी की जाती रही। जिससे प्रिया टूट चुकी थी। प्रिया वर्तमान में एक 9 माह की बच्ची की मां है। बच्ची होने के बाद से प्रिया पर ससुराली पक्ष द्वारा 40 लाख लाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जिससे परेशान प्रिया घर छोडक़र अपने मायका खंडेलवाल कालोनी आ गई। वह 31 मार्च 2021 से अपने माता-पिता के साथ रह रही है। ससुरालियों के व्यवहार से दुखी प्रिया द्वारा अपनी आपबीती महिला थाना में बताई गई। मामले में महिला पुलिस द्वारा काउंसलिंग की गई, लेकिन काउंसलिंग में कोई समझौता नही हो पाया। फलस्वरुप दहेज प्रताडऩा का यह मामला दुर्ग कोतवाली थाना पहुंचा। मामले में पुलिस ने आरोपी पति प्रणेश गोलछा के विरुद्ध धारा 498ए के तहत जुर्म दर्ज किया है। पीडि़त प्रिया ने अपने शिकायत में सास-ससुर के विरुद्ध कार्यवाही नही चाही। इसलिए पुलिस द्वारा दहेज प्रताडऩा के इस मामले से सास-ससुर को अलग रखा गया है।