शादी के बाद 15 दिसंबर को मैरी क्रिसमस की शूटिंग शुरू करेंगी कैटरीना

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दक्षिणापथ, धमतरी । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने नगरीय निकायों में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के दौरान जिले के कुरूद विकासखंड में भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर-कोपेडीह में बड़े पैमाने पर कच्ची शराब के कारोबार की सूचना मिलने पर आबकारी टीम धमतरी द्वारा दबिश दी गयी, जिसमें रामपुर नाला के पास शासकीय भूमि में प्लास्टिक के 10 जरीकेन में भरी करीबन 55 लीटर हाथभट्टी निर्मित महुआ शराब एवं प्लास्टिक की बोरियों में करीबन 290 किलोग्राम महुआ लाहन तथा ग्राम कोपेडीह तालाब पार शासकीय भूमि में प्लास्टिक के एक ड्रम में करीबन 30 लीटर तथा 6 प्लास्टिक जरीकेन में करीबन 32 लीटर कुल 62 लीटर महुआ शराब एवं प्लास्टिक की 7 बोरियों में करीबन 140 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। पूरी कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी सीएच यदु, आबकारी उपनिरीक्षक वैभव मित्तल ,नीलोफर जैन तथा आबकारी स्टाफ उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि जिले के नगरीय निकायों में कंटेनमेंट जोन के ऐलान किए जाने ये बाद निकाय क्षेत्र की सभी मदिरा दुकानों को बंद रखा गया है। प्रतिबंध के दौरान बड़े पैमाने पर जल्द कच्ची शराब तैयार करने के लिए यूरिया आदि का प्रयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तथा जनहानि का कारण बन सकता है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सम्भावना तथा आबकारी राजस्व सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर श्री मौर्य द्वारा आबकारी अमले को अवैध मदिरा पर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
क्रमांक-77/644/ सिन्हा