'- अय्युब, जयंत, लोकेश, राहुल शर्मा समेत नेताओ ने किया न्यायालय में आत्म समर्पण, मिली जमानतदक्षिणापथ, दुर्ग । झीरम घाटी नक्सली हमले में कांग्रेस के नेताओ को मौत के विरोध मे राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे दुर्ग के कांग्रेस नेता अय्यूब खान, प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव जयंत देशमुख, राहुल शर्मा, लोकेश साहु अध्यक्ष युवा कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण, ज़िला महामंत्री यूवा कांग्रेस सिराज अली पर विभिन्न धाराओ के तहत मामला दर्ज़ हुआ था। आज इन नेताओं ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जहाँ उन्हें न्यायालय से जमानत मिल गई हैं।
बता दे कि 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी मे कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल ,वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल , विधायक उदय मुदलियार सहित 29 कांग्रेसी नेता नक्सली हमले मे शहीद हो गये थे।
नेताओं पर नक्सली हमले कि खबर जब दुर्ग पहुंची तब इस हमले के विरोध मे भाजपा काबिज रमन सरकार के विरोध मे अय्यूब खान पुर्व अध्यक्ष यूवा कांग्रेस लोकसभा दुर्ग, जयंत देशमुख प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस, जिला कांग्रेस महामंत्री राहुल शर्मा, जिला यूवा कांग्रेस महामंत्री सिराज अली, लोकेश साहू अध्यक्ष ग्रामीण युवा काग्रेस दुर्ग सहित सैकड़ों यूवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया था। पटेल चौक दुर्ग और जिला भाजपा कार्यालय के समीप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह प्रदर्शन लगातार 2 दिन तक जारी था। यूका तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके मंत्रिमंडल को नैतिकता दिखाते हुए उनसे अपना इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा था जिसमे दुर्ग शहर बंद करवाने सहित जगह जगह चक्काजाम और प्रर्दशन यूवा कांग्रेस कर रहा था । झीरम घाटी कांड करने वाले दोषियों पर कार्यवाही कि मांग पर सरकार का इस्तीफा मांगने आवाज बुलंद कर रहे थे। अय्यूब खान ने बताया कि झीरम घाटी घटना को लेकर पूरे प्रदेश भर दुर्ग में ही रमन सरकार के हिटलर साही फरमान की वजह से हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा गया था, जिसकी जानकारी उनको बहुत दिनो बाद मिली थी। इस प्रकरण में मुझे प्रमुख आरोपी बना कर युवा कांग्रेस के साथियों पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दुर्ग में तोड़ फोड़ और आगजनी का मुकदमा दर्ज़ कर दिया गया। जिसमें धारा 147, 148, और 427 प्रकरण दुर्ग थाना में बनाया गया था ।
इस मामले में न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी भी कर दिया है। जिसमे सोमवार को सभी आरोपी कांग्रेसी नेता, मजिस्ट्रेट श्रीमती गंगा पटेल के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया।
अधिवक्ता पंडित अशोक शर्मा , अधिवक्ता गौरी ठाकुर, अधिवक्ता सबा तबुस्सम के तीनो वकीलों के माध्यम से जमानतदार प्रकाश शर्मा लाला के साथ जमानत अर्जी पेश की गई थी। जिसे द्वितीय व्यवहार नयायाधीस श्रीमती गंगा पटेल ने जमानत दे दी है।
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