एडीबी बैंक भारत को 2.2 अरब डॉलर की सहायता देगा

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उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश दक्षिणापथ,रायपुर। आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा सभी राजकीय विश्वविद्यालय के कुलसचिवों को शैक्षणिक सत्र 2019-20 की वार्षिक परीक्षा एवं अंकसूची के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी मार्गदर्शी निर्देशों का पालन सभी शासकीय संस्था द्वारा किया जाना अनिवार्य है। अतः विभाग के आदेशों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएं। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अंकसूची जारी करने के संबंध में तथा अंतिम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों एवं सभी वर्षों के स्वाध्यायी विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजन के संबंध में पूर्व में मार्गदर्शन जारी किया गया। शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा शासकीय निर्देशों की उपेक्षा करते हुए उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण एवं संकलन के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक बुलाने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में सभी कुलसचिवों को स्मरण कराया गया है कि परीक्षार्थियों को भौतिक रूप से महाविद्यालय में बुलाने संबंधी कार्यवाही कोविड-19 की संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य शासन द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।