महापौर धीरज ने शहर के टीकाकरण केन्द्रों का किया निरीक्षण, कहा संक्रमण को लेकर जनता हुई है सजग, स्वत: पहुॅच रहे है टीकाकरण केंद्र

महापौर धीरज ने शहर के टीकाकरण केन्द्रों का किया निरीक्षण,  कहा संक्रमण को लेकर जनता हुई है सजग, स्वत: पहुॅच रहे है टीकाकरण केंद्र
- सर्वे में तेजी लाने निर्देश दक्षिणापथ, रिसाली। नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र में सड़क किनारे और इलेक्ट्रीक पोल पर लगे फ्लैक्स को देख आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने फ्लैक्स लगाने वाले को दो दिन की मोहलत दी है। फ्लैक्स होर्डिंग्स को नहीं निकालने पर जब्त करने की कार्यवाही की जावेगी। नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त आशीष देवांगन ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रचार प्रसार करने वाली एजेंसी का पता लगाए और उन्हे नियमों का पालन करने का आदेश दे। आयुक्त ने कहा कि प्रचार प्रसार का कार्य करने वाली एजेंसी शहर की सुंदरता पर दाग लगा रहे है। मन मर्जी से अस्थाई व लोहे का स्ट्रक्चर तैयार कर फ्लैक्स लगा रहे है। वे किसी वरह का अनुमति भी नहीं लेते। आयुक्त ने दो दिन की मोहलत देते हुए सभी फ्लैक्स को स्वत: हटाने निर्देश दिए है। साथ ही कहा है कि अगर कोई एजेंसी लापरवाही बरतता है तो निगम के कर्मचारी फ्लैक्स व होर्डिंग्स की जब्ती बनाए। बैठक में कार्यपालन अभियंता सुशील बाबर, सहायक अभियंता आर के जैन, उपअभियंता हिमांशु कावड़े, नितिश साहू, अखिलेश गुप्ता, उमयंती ठाकुर, डिगेश्वरी चंद्राकर, राजस्व अधिकारी हरचरण सिंह अरोरा, संजय वर्मा, गोपाल सिन्हा आदि उपस्थित थे। छोटे बड़े कार्य की करे मॉनिटरिंग आयुक्त ने सभी उपअभियंता को निर्देश दिए है कि वे छोटे बड़े प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता मौके पर जा कर करे। उन्होंने कहा कि कार्यालय आने से पहले वे विजिट करे। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर मौके पर ही खड़े होकर उसे ठीक कराए। कार्य शुरू नहीं होने अथवा विलंब होने पर निर्माणकर्ता एजेंसी को अनिवार्य नोटिस दे। नोटिस का उल्लेख फाइल पर अवश्य करे। सर्वे पर दे ध्यान आयुक्त ने अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सर्वे में गंभीरता लाने कहा। किसी भी वार्ड में छुटे हुए हितग्राहियों व उनके परिवार के सद्स्यों का नाम सूची में जोडऩे कहा। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि पट्टाधारी से सहायक राजस्व अधिकारी लगातार संपर्क करे। उन्हें मालिकाना हक दिलाने के लिए रजिस्ट्री कराने प्रेरित करे। जो हितग्राही रजीस्ट्री कराने सहमती दे चुके है उनकी सूची अग्रिम कार्यवाही के लिए जिला मुख्यालय भेजे।