इटली के इस गांव में घुस नहीं पाया कोरोना

इटली के इस गांव में घुस नहीं पाया कोरोना

दक्षिणापथ, दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने पर ही ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सकता। दुर्ग जिले में 32 पंच 12 सरपंच रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन कराया जाना है। जिसके लिए निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 28 अगस्त शनिवार को करके 8 सितंबर बुधवार को दोपहर 3 बजे तक दावा आपत्ति ली जाएगी। प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण 16 सितंबर गुरूवार तक कर अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामवाली तैयार करने के लिए संबंधित अनुभागीय अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा तहसीलदार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
विधानसभा की मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर भरना होगा
पंचायत निर्वाचन निर्वाचन नियम 1995 में किए गए संशोधन के अनुसार विधानसभा की मतदाता सूची के अनुसार पर ही ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची तैयार की जाएगी। यदि 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या उससे अधिक की के किसी मतदाता का नाम उक्त ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है, तो उसे पहले पहले फार्म-6 भरकर विधानसभा के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करना होगा। फॉर्म-6 भारत निर्वाचन आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन आयोग पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के वेबसाइट के माध्यम से भी भरा जा सकता है। इसके बाद आदेश की प्रति अथवा मतदाता फोटो परिचय पत्र के साथ फॉर्म क-1 भरकर दावा-आपत्ति के निराकरण की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2021 तक संबंधित क्षेत्र के एसडीएम या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा तहसीलदार/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा करना होगा तभी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज हो सकेगा।