कोरोना मरीजों के लिए संसाधन जुटाने एक्सिस बैंक भी आया सामने, राज्य को उपलब्ध कराएगी 1.5 करोड़ के मेडिकल उपकरण

कोरोना मरीजों के लिए संसाधन जुटाने एक्सिस बैंक भी आया सामने, राज्य को उपलब्ध कराएगी 1.5 करोड़ के मेडिकल उपकरण
नई दिल्ली । अहमदाबाद सीरियम बम ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। गत 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया था। जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 13 साल से सुनवाई चल रही थी। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 78 आरोपी थे। एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था। इस कारण कुल 77 आरोपी बन गए थे। 13 साल तक चली सुनवाई के दौरान 1,163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। पुलिस और कानूनी एजेंसियों ने 6 हजार से ज्यादा सबूत पेश किए थे। अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने 6,752 पन्नों के फैसले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि 28 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। ये पहली बार है जब एक साथ 49 आरोपियों को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया है। दोषियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और यूएपीए के तहत दोषी करार दिया गया है।