दक्षिणापथ, पत्थलगांव। पत्थलगांव में बस व्यवसायियों ने कोरोना काल में खड़ी बसों के पुन संचालन की समस्याओ की मांगो को लेकर एसडीएम् के माध्यम से परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेजकर अपनी मांगो पर विचार करने की गुहार लगाई है गौरतलब हो की पूर्व में भी छत्तीसगढ़ राज्य के सारे बस व्यापारी परिवहन मंत्री से मुलाकात कर कोरोनावायरस के कारण उत्पन्न विषम स्थिति पर उपजी समस्या पर निराकरण हेतु मांग प्रस्तुत की गई थी जो अब मृतप्राय हो चुकी है बस व्यवसायियों का कहना है कि बस के व्यवसाय को जीवित रखने के लिए उनकी मांगों पर शीघ्र निराकरण करने की आवश्यकता है विदित हो कि 18 मार्च से प्रदेश में कोरोनावायरस महामारी के कारण सभी बसें खड़ी है लगभग 6 महीने से भी ज्यादा समय तक खड़ी गाडिय़ों पर डेप्रिसिएशन, किस्त पर ब्याज ,गैरेज का भाड़ा ,प्रीमियम बीमा एवं रोड टैक्स का बोझ बढ़ता ही जा रहा है बस संचालको का कहना है की पहियों के थमने से बस मालिक ,ड्राइवर, कंडक्टर ,खलासी ,पाट्र्स व्यवसाई ,बुकिंग एजेंट एवं परोक्ष रूप से जुड़े लाखों लोग भुखमरी की हालत में आ गए हैं ऐसे में सरकार की संवेदनशीलता से समस्त बस मालिक हताश हुआ निराश नजर आ रहे हैं ज्ञापन सौपने आये बस संचालको ने बताया की छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय परिवहन निगम अस्तित्व में नहीं है महामारी में निजी बस व्यवसाई भी शासन की बेरुखी का शिकार बन रहे है जिसके कारण सार्वजनिक परिवहन से आम जनता को हाथ धोना पड़ रहा है ।बस संचालको की मांग है की राज्य के समस्त बस संचालकों का सितंबर 2020 महीने से मार्च 2021 महीने तक का कर्ज माफ किया जाए, वर्तमान में मात्र दो माह से बसों एवं परमिटो के निष्प्रयोग सिमिततता के नियम को समाप्त किया जाए जो कि दिनांक 15 जनवरी 2009 की अधिसूचना के माध्यम से नियम बनाया गया था ताकि बस संचालक गण बस संचालन ना कर पाने की स्थिति में बस को निष्प्रयोग में रख सके ,,पूर्व में के-फार्म एवं एम -फार्म का शुल्क मात्र दश रूपए था जिसे अनावश्यक रूप से बढ़ाकर 1 हजार रूपये कर दिया गया था उसे पुन: दश रूपए या वाजिब वृद्धि किया जाए तथा कोर्ट फ़ीस टिकट के माध्यम से भी आवेदन स्वीकार किया जाए, वर्तमान में डीजल के मूल्य में भारी वृद्धि हो गई है इस कारण त्वरित रूप से यात्री किराया 40त्न तक बढ़ाया जाए, यात्री बसों से एक स्लिपर के एवज में वर्तमान में 2 सीट का कर लिया जा रहा है जो कि एक सीट का कर लिया जाए, डीजल में वेट टैक्स की राशि को 50त्न तक कम किया जाए, एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ द्वारा पूर्व सचिव क्षेत्र प्राधिकरण रायपुर ,दुर्ग ,बिलासपुर ,बस्तर एवं सरगुजा को नियम 67 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाए ताकि राज्य के बस संचालकों को छोटे-छोटे कार्यो के लिए रायपुर ना ना पड़े ,,परमिट के नवीनीकरण के पश्चात प्रति हस्ताक्षर ना होने की स्थिति में परमिट वैध न होने के कारण कर ना लिया जाए, व्हील बस के आधार पर बसों के पंजीयन के नियम को समाप्त कर बसों के भौतिक सत्यापन कर उपलब्ध सिट एवं शयनयान के आधार पर बसों के पंजीयन का नियम बनाए जाए ,राज्य में संचालित सिटी बस सेवाओं की भारत सरकार की जेएनएनयूआरएम के तहत संचालित सिटी बसों को योजना के अनुरूप सिटी के भीतर चलाया जाए तथा वर्तमान संचालित सिटी बसों का परमिट रद्द किया जाए।
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